
ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ियों के परमिट और आरसी को लेकर केंद्र सरकार ने छूट दी हुई थी। कोरोना महामारी के चलते ही इस तरह की छूट को दिया गया था। लेकिन 17 दिनों के बाद इन नियमों का पालन सभी को करना ही होगा। इस का मतलब यह है कि यदि किसी के पास यह दस्तावेज नहीं पाए जाते हैं या रिन्यू नहीं हैं, तो उसको भारी जुर्माना देना पड़ेगा।
31 अक्टूबर तक का दिया है समय
केंद्र सरकार ने इन दस्तावेजों को रिन्यू करने के लिए 31 अक्टूबर को अंतिम तिथि के आधार पर निर्धारित किया है। इस डेडलाइन को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी का होना अनिवार्य है। जैसा कि आप जानते हैं इस तरह के चलानों की जुर्माना राशि में भी पहले की तुलना में इजाफा किया जा चुका है।
रजिस्ट्रेशन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस में दी गई छूट इस अक्टूबर के महीने के साथ खत्म होने वाली है। यह आदेश परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी किए गए हैं। पहले 1 फरवरी 2020 से पहले समय सीमा समाप्त होने पर भी उसे वैद्य माना जा रहा था। लेकिन आने वाले 17 दिनों बाद इस तरह के दस्तावेजों को वैध नहीं माना जाएगा। जिसकी वजह से आपसे जुर्माना राशि भी वसूली जा सकती है।
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मंत्रालय ने कोरोना महामारी के समय इस तरह के दस्तावेजों की वैलिडिटी साल 2020 में 30 मार्च, 9 जून, 24 अगस्त, 27 दिसंबर और साल 2021 में 26 मार्च, 17 जून व 30 सितबंर को बढ़ाई थी। इस तरह केंद्र सरकार इस वैलिडिटी को पूरे सात बार बढ़ा चुकी है। अब 8 वीं बार इसे नहीं बढ़ाया जाएगा। तो आप जल्द से जल्द इन दस्तावेजों को रिन्यू करवा लें। ताकि आप इस तरह के चालान होने से बच पाएं और पूरे नियमों का पालन करते हुए ही वाहन चलाएं।
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